Bhagalpur news लाइसेंस के बिना व्यवसाय करना नियमों का उल्लंघन, होगी कार्रवाई

सुलतानगंज नगर परिषद क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करने वालों पर नप सख्त हो गया है.

सुलतानगंज नगर परिषद क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करने वालों पर नप सख्त हो गया है. नगर परिषद ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी भवन या भूमि पर व्यवसाय करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिना अनुज्ञप्ति के व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है. नगर परिषद के सिटी मैनेजर रवीश कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक चार दर्जन से अधिक दुकानदारों को नोटिस जारी कर अविलंब ट्रेड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया है. लाइसेंस के बिना व्यवसाय करना नियमों का उल्लंघन है, आगे सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

विशेष कर वसूली शिविर का आयोजन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन को देखते हुए नगर परिषद ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के उद्देश्य से विशेष कर वसूली शिविर का आयोजन किया गया है. सिटी मैनेजर ने बताया कि कई वार्डों के होल्डिंगधारियों को कर जमा करने के लिए नगर परिषद कार्यालय आना पड़ता है. इसे ध्यान में रखते हुए वार्ड वार शिविर लगाया गया है. उन्होंने बताया कि ब्याज में छूट योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है. 29 जनवरी से चार फरवरी तक आयोजित विशेष शिविर के तहत अबजूगंज चौक बजरंगबली मंदिर के निकट, पुराना नगर परिषद कार्यालय सुलतानगंज व सीतारामपुर धर्मशाला में होल्डिंग टैक्स का संग्रह किया जायेगा. शिविरों में तहसीलदारों एवं नगर परिषद कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को शिविर में उपस्थित रह कर दायित्व निर्वहन का निर्देश दिया गया है.

वार्ड वार होल्डिंग टैक्स जमा स्थल

अबजूगंज चौक (बजरंगबली मंदिर के निकट) : वार्ड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27 व 28 के होल्डिंगधारी यहां कर जमा करेंगे.

प्रतिनियुक्त कर्मी : गोपाल झा, राजीव भारतीपुराना कार्यालय, नगर परिषद सुलतानगंज : वार्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19 के होल्डिंगधारी यहां पहुंचेंगे.

तहसीलदार : सुभाष कुमार साहप्रतिनियुक्त कर्मी : मनोज कुमार, हेमंत देवोल सनीसीतारामपुर धर्मशाला : वार्ड 20, 21, 22, 23 एवं 24 के होल्डिंगधारी यहां होल्डिंग टैक्स जमा करेंगे.

तहसीलदार : प्रवीण कुमार.

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By JITENDRA TOMAR

JITENDRA TOMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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