Bhagalpur News : ई-रिक्शा चलाने के लिए लेना होगा लाइसेंस, चार-पहिया-दोपहिया वाहन का डीएल मान्य नहीं

शहर में ई-रिक्शा चलाने वाले चालक को जिला परिवहन कार्यालय से डीएल बनाना होगा. चारपहिया व दोपहिया वाहन के डीएल से ई-रिक्शा नहीं चला पायेंगे.

शहर में ई-रिक्शा चलाने वाले चालक को जिला परिवहन कार्यालय से डीएल बनाना होगा. चारपहिया व दोपहिया वाहन के डीएल से ई-रिक्शा नहीं चला पायेंगे. इसको लेकर ई-रिक्शा चलाने वाले चालक तीन पहिया वाहन का डीएल बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने लगे हैं. पहले ई-रिक्शा चलानेवाले तीन पहिया वाहन का डील बनाने की कोशिश भी नहीं करते थे. जब से जिला परिवहन पदाधिकारी ने इस नियम को सख्ती से लागू किया, डीएल के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ने लगी है. मोटर यान निरीक्षक निशांत कुमार ने बताया कि तीन पहिया वाहन चलानेवालों के लिए डीएल बनाना अनिवार्य है. इसके बिना आप तीन पहिया वाहन नहीं चला सकते हैं. उन्होंने बताया कि जिनके पास चार-पहिया व दो पहिया वाहन का डीएल है और एक साल नहीं हुआ है वह साल भर पूरा होने के बाद तीन पहिया वाहन का डीएल बनायेंगे. अगर उनके पास कोई डीएल नहीं है और वाे तीन पहिया वाहन चलाना चाहते हैं वह नये सिरे से तीन पहिया वाहन का डीएल बना लें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >