वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से टैक्स कम करने के बताये उपाय

भागलपुर : जीएसटी लागू होने के पूर्व के सभी प्रकार के बकाया के समाधान के लिए वाणिज्यकर विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है. इस स्कीम का कैसे फायदा उठा सकते हैं और इसके तहत कितना टैक्स और फाइन जमा करना होगा, इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए वाणिज्य कर विभाग […]

भागलपुर : जीएसटी लागू होने के पूर्व के सभी प्रकार के बकाया के समाधान के लिए वाणिज्यकर विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है. इस स्कीम का कैसे फायदा उठा सकते हैं और इसके तहत कितना टैक्स और फाइन जमा करना होगा, इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए वाणिज्य कर विभाग में शुक्रवार को वकील, सीए, एकाउंटेंट और व्यवसायी की बैठक बुलायी गयी.

दरअसल, सिटी के व्यवसायियों को वाणिज्य कर विभाग द्वारा 50.57 करोड़ के टैक्स की डिमांड नोटिस भेजी गयी है. इस भारी-भरकम टैक्स को कम करने के उपाय भी सरकार ने दिये हैं. सभा कक्ष में वाणिज्यकर विभाग कार्य अंचल, भागलपुर के राज्यकर संयुक्त आयुक्त प्रभारी दिवाकर प्रसाद एवं प्रमंडल के राज्यकर अपर आयुक्त रामाधार सिंह ने संयुक्त रूप से वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम की विस्तृत जानकारी दी गयी. वहीं, इस स्कीम को सफल बनाने के लिए व्यवसायियों से सुझाव भी लिया गया और इस पर परिचर्चा की गयी.
बैठक में उक्त अधिकारियों ने बताया कि भागलपुर और बांका सर्किल के 553 व्यवसायियों को टैक्स को लेकर डिमांड नोटिस भेजा गया है. इस स्कीम को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की भी बात बतायी. बैठक में इस्टर्न चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला, सचिव रोहित झुनझुनवाला सहित अन्य थे.
निर्धारित टैक्स के बकाये में 65 फीसदी की माफी : बैठक में व्यवसायियों को जानकारी दी गयी कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत निर्धारित टैक्स के बकाये में 65 फीसदी की माफी का प्रावधान है. उदाहरण के तौर पर व्यवसायियों को बताया गया कि किसी व्यवसायी पर एक लाख रुपये टैक्स, 50 हजार जुर्माना और 50 हजार ब्याज के बकाये का नोटिस मिला है तो वह व्यवसायी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.
टैक्स का 35 प्रतिशत यानी 35 हजार, जुर्माने का 10 प्रतिशत यानी पांच हजार और ब्याज का 10 प्रतिशत यानी पांच हजार रुपये जमा करने से छुटकारा मिल जायेगा. मगर, यह लाभ व्यवसायी 14 अप्रैल तक ही उठा सकेंगे. 15 जनवरी से यह स्कीम चल रहा है और 14 अप्रैल तक ही रहेगा.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >