Bihar Teachers News: पश्चिम चंपारण के विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पहनावे और व्यवहार को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) राजन कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब स्कूल और कार्यालय अवधि के दौरान शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को केवल गरिमायुक्त औपचारिक (फॉर्मल) ड्रेस में ही उपस्थित होना होगा. साथ ही विद्यालय परिसर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए रील या अन्य अमर्यादित गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है.
फॉर्मल ड्रेस में ही आना होगा स्कूल
डीईओ राजन कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव द्वारा पहले भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे. इसके बावजूद कई शिक्षक-शिक्षिकाएं और शिक्षकेत्तर कर्मी जींस-टी-शर्ट जैसे कैजुअल परिधान पहनकर विद्यालय और कार्यालय पहुंच रहे हैं, जो विभागीय निर्देशों के अनुरूप नहीं है.
स्कूल परिसर में रील और डांस वीडियो पर रोक
डीईओ ने कहा कि कुछ विद्यालयों में फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नृत्य, डीजे और डिस्को जैसे वीडियो बनाकर प्रसारित किए जा रहे हैं. ऐसे कृत्य शैक्षणिक माहौल और विद्यालय की गरिमा के विपरीत हैं. इसलिए स्कूल परिसर में इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी.
सिर्फ शिक्षा कैलेंडर के अनुसार होंगे कार्यक्रम
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालयों में केवल शिक्षा कैलेंडर के अनुसार आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम ही किए जाएंगे. ऐसे सभी कार्यक्रम अनुशासित, शालीन और शैक्षणिक गरिमा के अनुरूप होने चाहिए.
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें. यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस के नियमों का उल्लंघन करता है या विद्यालय परिसर में अमर्यादित गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
