शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

चोरी की मोटरसाइकिल से शराब ले जाते हुए पकड़े गए एक शराब तस्कर को उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया. चोरी की मोटरसाइकिल से शराब ले जाते हुए पकड़े गए एक शराब तस्कर को उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता बबलू महतो बलथर थाने के घुसुकपुर गांव का रहने वाला है. उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि यह घटना 21 अगस्त 2022 की है. शाम के लगभग पांच बजे एक व्यक्ति नेपाल से बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की मोटरसाइकिल से शराब लेकर आ रहा था. जिसे पुरुषोत्तमपुर थाने की पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर घोड़ासहन कैनाल पथ पर पकड़ा. शराब और मोटरसाइकिल को जब्त किया. अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया की जब्त मोटरसाइकिल चोरी की है. इस संबंध में पुरुषोत्तमपुर थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >