Bagaha News: भैरोगंज थाना कांड संख्या 85/2026 में पर्याप्त समय मिलने के बावजूद केस डायरी न्यायालय में नहीं सौंपना पुलिस अधिकारी को भारी पड़ गया. व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भैरोगंज थाना के एसआइ सह कांड के आइओ जय प्रकाश कुमार का अगले आदेश तक वेतन रोकने के लिए बगहा एसपी राजेश कुमार को आदेशित किया है.
अग्रिम जमानत मामले में मांगी गयी थी केस डायरी
भैरोगंज थाना कांड संख्या 85/2026 में जय प्रकाश यादव, गुड्डू मिश्र उर्फ प्रवीण मिश्र और सत्य प्रकाश पांडेय, सभी निवासी मंझरिया, थाना भैरोगंज ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था.
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 628/2026 की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 14 अगस्त को संबंधित केस की डायरी तलब की थी. इसके लिए 28 अगस्त की तारीख निर्धारित की गयी थी.
तय समय पर नहीं सौंपी केस डायरी
न्यायालय के निर्देश के बावजूद आइओ जय प्रकाश कुमार ने निर्धारित समय तक केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की. अदालत ने माना कि आइओ को पर्याप्त समय दिया गया था, इसके बावजूद केस डायरी नहीं सौंपना गंभीर लापरवाही है.
प्रभारी अपर लोक अभियोजक प्रभु प्रसाद ने न्यायालय को मौखिक रूप से बताया कि संबंधित आइओ कोर्ट के आदेश और निर्देश के अनुपालन में तत्पर नहीं हैं. उनकी लापरवाही के कारण अभियोजन पर परिव्यय शुल्क यानी कॉस्ट भी लगाया गया है.
जमानत आवेदनों के समय पर निष्पादन में आ रही बाधा
अदालत ने कहा कि आइओ की लापरवाही के कारण जमानत आवेदनों का समय सीमा के भीतर निष्पादन नहीं हो पा रहा है. न्यायालय ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली और पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लेख किया.
कोर्ट ने आइओ की घोर लापरवाही को देखते हुए अगले आदेश तक उनका वेतन रोकने के लिए बगहा एसपी को आदेशित किया है.
एसपी को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश
न्यायालय के आदेश के बाद अब बगहा एसपी राजेश कुमार को संबंधित पुलिस अधिकारी के वेतन पर रोक लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी. केस डायरी समय पर प्रस्तुत नहीं करने के मामले में कोर्ट की इस कार्रवाई को पुलिस अधिकारियों के लिए न्यायालय के निर्देशों के पालन को लेकर कड़ा संदेश माना जा रहा है.
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