बेगूसराय. अपर जिला एवं न्यायाधीष-8 वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने प्राण घातक हमला किये जाने के एक मामले में छह आरोपित को अभियोजन साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 325 सहित अन्य धाराओं में दोषी पाकर अधिकतम पांच साल की कारावास के साथ-साथ साढ़े छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. सभी सजा पाये आरोपित मंसेरपुर बलिया के नरेश महतो एवं पहाड़पुर बलिया के मनोज महतो, लालदेव महतो, चंद्रदेव महतो, विरेंद्र महतो, देवानंद महतो, पर दयाकांत महतों पर जानलेवा हमला करने का आरोप था. अभियोजन के अनुसार घटना नौ जुलाई 2007 की सुबह 8 बजे हुई थी. सभी आरोपित पर मामले के सूचक दयाकांत महतो को धेर कर बारदात करने का आरोप था.
अपर जिला एवं न्यायाधीष-8 की अदालत ने सुनाया फैसला
अभियोजन के अनुसार सजावार नरेश महतो पर जान मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप था. बाकी पर पिस्तौल के वट एवं लाठी से हमला करने का आरोप था. मामला विचारण के दौरान एपीपी मनोज ठाकुर के द्वारा आरोप के समर्थन में सूचक सहित कुल सात गवाहों की गवाही करायी. अदालत गवाहों के बयान एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रदर्ष तथा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 147, 323, 325 एवं 342 में दोषी करार देते हुए पांच साज सजा सुनायी. अदालत अभियुक्तों के बंध पत्र खंडित करते हुए सजा भुगतने के लिए मंडल कारा भेजने का आदेश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
