न्यायालय के आदेश से मृत दफनाये गये बच्चे का निकला गया शव

ज्ञात हो कि इस मामले में आरोपित दिल्ली के जेल में बंद है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आरोपित पर लगे आरोप की सत्यता का पता चल सकेगा.

बेगूसराय. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उत्तर पश्चिम कक्ष संख्या 203 द्वतीय तल जिला न्यायालय रोहिणी दिल्ली के द्वारा प्रेमनगर थाना दिल्ली के एएफआइआर नंबर 23325 के संदर्भ में मृत बच्चे के दफनाये गये शव को लाखाे थाना क्षेत्र के सूजा बहियार आसपास से पुलिस द्वारा बाहर निकाला गया. इसके लिए जिला पदाधिकारी द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था. जिसके तहत बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया गया. ज्ञात हो कि इस मामले में आरोपित दिल्ली के जेल में बंद है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आरोपित पर लगे आरोप की सत्यता का पता चल सकेगा. इस घटना को लेकर पूरे दिन सदर अस्पताल में हलचल बनी रही. घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक महिला दिल्ली में अपने पति व नाबालिग बच्ची के साथ किराये के मकान में रह रही थी. दिन में पति-पत्नी के काम पर चले जाने के बाद उक्त बच्ची को मकान मालिक के द्वारा हवस का शिकार बनाया जाता रहा. इसी क्रम में एक नाजायज औलाद के पैदा होने के बाद पीड़ित परिवार के द्वारा दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद उक्त दंपती दिल्ली से बेगूसराय चली आयी और यहां शहर के पोखड़िया स्थित किराये के मकान में रहने लगी. इसी क्रम में उक्त नवजात की मौत हो गयी. जिससे दंपती ने जमीन में दफना दिया. इसी मामले को लेकर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए मृत बच्चे के शव को निकालने एवं अंतिम संस्कार के कार्य निष्पादन के लिए दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करने के लिए जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया था. जिसके तहत जिला दंडाधिकारी ने टीम गठित करते हुए सिविल सर्जन को पोस्टमार्टम एवं मेडिकल जांच अविलंब कराने का निर्देश दिया गया. जिसके तहत उक्त कार्रवाई की गयी.

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By Amlesh prasad

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