समस्तीपुर के जिलाधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण

मामला मंसुरचक थाने से है संबंधित जन्मतिथि के प्रमाणपत्र की पुष्टि को नामांकन पंजी की मांग की थी बेगूसराय(कोर्ट) : किशोर न्यायालय में हत्या मामले के किशोर अपचारी द्वारा दाखिल जन्मतिथि प्रमाणपत्र की पुष्टि के लिए समस्तीपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय सुभानीपुर के प्रधानाध्यापक से नामांकन पंजी की मांग 18 मार्च 2015 को न्यायालय द्वारा […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 18, 2017 4:16 AM

मामला मंसुरचक थाने से है संबंधित

जन्मतिथि के प्रमाणपत्र की पुष्टि को नामांकन पंजी की मांग की थी
बेगूसराय(कोर्ट) : किशोर न्यायालय में हत्या मामले के किशोर अपचारी द्वारा दाखिल जन्मतिथि प्रमाणपत्र की पुष्टि के लिए समस्तीपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय सुभानीपुर के प्रधानाध्यापक से नामांकन पंजी की मांग 18 मार्च 2015 को न्यायालय द्वारा की गयी. परंतु आज तक प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकन पंजी न्यायालय में नहीं दिया गया.
न्यायालय ने इस बीच प्रधानाध्यापक को कई बार स्मार भेजा उसके बाद कारण पृच्छा की मांग की. इसके बावजूद जब प्रधानाध्यापक न्यायालय में नामांकन पंजी नहीं दिये तब न्यायालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को लिखित जानकारी दी. जब आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तब न्यायालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर से शो कॉज की मांग की.
इसके बावजूद आज तक जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर द्वारा न तो शो कॉज का जवाब दिया गया ना ही न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा. आज न्यायालय ने सख्त रूख अपनाते हुए किशोर न्यायालय के सदस्य मोतीलाल आनंद ने जिलाधिकारी समस्तीपुर को जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर और प्रधानाध्यापक सुभानी पुर के द्वारा किये गये न्यायालय के आदेश की अनदेखी की पूरी रिपोर्ट भेजते हुए स्पष्टीकरण की मांग की. जहां 60 दिनों के अंदर किशोर अपचारी को जुविनाइल घोषित करने का नियम है वहीं दूसरी ओर दो वर्ष बीत जाने के बाद भी इस मामले में आज तक कुछ नहीं हो सका है. यह पूरा मामला मंसुरचक थाना कांड संख्या 98 /2012 का है.

Next Article

Exit mobile version