नोटबंदी के कारण फंस गये 64 लाख रुपये

2014 में एटीएम कैश लूट कांड में पुलिस ने बरामद की थी रािश बेगूसराय (कोर्ट) : वर्ष 2014 में हुई एटीएम कैश लूट कांड में पुलिस द्वारा बरामद की गयी 6408000 रुपये को न्यायिक दंडाधिकारी रघुवीर प्रसाद ने रिफाइनरी थानाध्यक्ष को कोषागार में जमा करने का आदेश दिया परंतु बेगूसराय कोषागार पदाधिकारी वह रुपया जमा […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 24, 2017 3:46 AM

2014 में एटीएम कैश लूट कांड में पुलिस ने बरामद की थी रािश

बेगूसराय (कोर्ट) : वर्ष 2014 में हुई एटीएम कैश लूट कांड में पुलिस द्वारा बरामद की गयी 6408000 रुपये को न्यायिक दंडाधिकारी रघुवीर प्रसाद ने रिफाइनरी थानाध्यक्ष को कोषागार में जमा करने का आदेश दिया परंतु बेगूसराय कोषागार पदाधिकारी वह रुपया जमा लेने से इनकार किया क्योंकि सारे रुपये 1000 और 500 के नोट थे जो सरकार द्वारा नोटबंदी में अमान्य घोषित कर दिये गये हैं. ज्ञात हो कि बिहार सरकार के संयुक्त सचिव जयंत कुमार सिंह ने 29 को बिहार सरकार के सारे कोषागार पदाधिकारी को एक आदेश दिया था कि विभिन्न थानों में मालखाने में जब्त 500 और हजार रुपये के नोट को सरकारी खजाने में जमा कर लेने का आदेश दिया था.
इसके बावजूद भी कोषागार पदाधिकारी द्वारा यह रकम जमा नहीं ली जा रहा है जबकि जब्त रुपये सरकारी रुपये है. विदित हो की वर्ष 2014 में कैश जमा करने वाले कैश वैन कर्मचारी एक राय होकर गाड़ी सहित कुल 83 लाख रुपये लेकर भाग गये जिसमें 640 8000 रुपये पुलिस द्वारा बरामद किया गया था जो मालखाने में रखा हुआ है.
इस मामले में पुलिस ने चार को आरोपित बनाया है. जिसमें संजय कुमार सिंह इंद्रजीत कुमार नॉलेज कुमार उर्फ पंडित पवन कुमार सिंह हैं जिनका विचारण इस न्यायालय में चल रहा है और सारे आरोपित जमानत पर हैं. दो वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इस मामले में न्यायालय द्वारा आरोपित के विरुद्ध आरोप गठन नहीं किया जा सका है.

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