अवैध गांजा मामले में 12 साल सश्रम कारावास

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने अवैध गांजा मामले के आरोपित पश्चिम बंगाल राज्य के कूच बिहार जिला के रासपुर कोतवाली थाना निवासी भजन सरकार को एनडीपीएस की धारा में दोषी पाकर 12 साल सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर […]

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने अवैध गांजा मामले के आरोपित पश्चिम बंगाल राज्य के कूच बिहार जिला के रासपुर कोतवाली थाना निवासी भजन सरकार को एनडीपीएस की धारा में दोषी पाकर 12 साल सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख अर्थदंड की सजा सुनायी.

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वाल्मीकि महतो ने कुल 11 गवाहों की गवाही करायी. इसी मामले के एक अन्य आरोपित पश्चिम बंगाल राज्य के अलीपुरद्वार जिले के फासाकाता थाना निवासी मानक विनक को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया.
आरोपित पर आरोप है कि 23 नवंबर 2016 को 7:45 बजे शाम में बरौनी प्लेटफाॅर्म नंबर 4 बरौनी रेलवे में गाड़ी संख्या 12423 राजधानी एक्सप्रेस के कोच नंबर बी 9 के सीट नंबर 50 एवं 51 के नीचे बैग में रखकर 40 किलो 300 ग्राम गांजा ले जा रहे थे. पुलिस द्वारा तलाशी के क्र म में गांजा बरामद की गयी. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन बरौनी रेलवे पुलिस पुअनि सूचक आलोक प्रताप सिंह ने बरौनी रेल थाना कांड संख्या 121/2016 के तहत दर्ज करायी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >