गांजा तस्करी में दोषी करार, सजा 24 को

बेगूसराय (कोर्ट) : एनडीपीएस न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने गांजा रखने मामले के आरोपित तमिलनाडु राज्य के इरोड जिला थाना चित्तौड़ लक्ष्मी नगरी चित्तौड़ निवासी कार्तिकयन को एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 21, 2018 3:07 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : एनडीपीएस न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने गांजा रखने मामले के आरोपित तमिलनाडु राज्य के इरोड जिला थाना चित्तौड़ लक्ष्मी नगरी चित्तौड़ निवासी कार्तिकयन को एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक वाल्मीकि महतो ने कुल नौ गवाहों की गवाही करायी.

आरोपित पर आरोप है कि 31 अक्तूबर 2016 को ग्राम मनियप्पा रामपुर सड़क पर रामपुर पटेल चौक के पास मटिहानी में अपने ट्रक केए02/एए/5151 से गांजा ले जा रहा था. उक्त ट्रक से 37 पॉकेट गांजा बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 425 किलोग्राम है. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन मटिहानी थाना अध्यक्ष सूचक सुनील कुमार ने मटिहानी थाना कांड संख्या 137/ 2016 के तहत दर्ज करायी है.

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