चिकित्सकपुत्र अपहरण मामले में सभी आरोपित दोषी

बेगूसराय (कोर्ट) : फास्ट ट्रैक के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी ने अपहरण प्रयास मामले के आरोपित नगर थाना के गाछी टोला निवासी मनोज कुमार सिंह,नवीन कुमार, सचिन कुमार एवं मुंगेर जिले के सफियासराय थाना निवासी संतोष सिंह को धारा 341, 504, 506, 323 भादवि में दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 21, 2018 4:44 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : फास्ट ट्रैक के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी ने अपहरण प्रयास मामले के आरोपित नगर थाना के गाछी टोला निवासी मनोज कुमार सिंह,नवीन कुमार, सचिन कुमार एवं मुंगेर जिले के सफियासराय थाना निवासी संतोष सिंह को धारा 341, 504, 506, 323 भादवि में दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि आठ जून 2002 को 1:00 बजे दिन में राजेंद्रनगर गाछी टोला में नाजायज मजमा बनाकर डॉ राघवेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र अभिनव कुमार और अभिषेक कुमार का हत्या के उद्देश्य अपहरण करने का प्रयास किया.

घटना की प्राथमिकी डॉ राघवेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी जिला पार्षद सूचिका अंजना राघव ने नगर थाना कांड संख्या 171/ 2002 के तहत दर्ज करायी थी.

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