पुलिस पर हमले के आरोपित को मिली सजा

बेगूसराय कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने मामले के आरोपित खोदावंदपुर थाने के शाहपुर निवासी रविंद्र कुमार झा उर्फ रवि झा को अंतर्गत धारा 307,353 भादवि एवं 26,27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाकर अंतर्गत धारा 307 भादवि में चार वर्ष सात महीना एवं धारा 353 […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 23, 2017 5:35 AM

बेगूसराय कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने मामले के आरोपित खोदावंदपुर थाने के शाहपुर निवासी रविंद्र कुमार झा उर्फ रवि झा को अंतर्गत धारा 307,353 भादवि एवं 26,27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाकर अंतर्गत धारा 307 भादवि में चार वर्ष सात महीना एवं धारा 353 भादवि में दो वर्ष कारावास एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 26 में छह महीना एवं धारा 27 में तीन साल कारावास की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सैय्यद मोहम्मद मंसूर आलम ने कुल 10 गवाहों की गवाही करायी.

आरोपित पर आरोप है कि तीन अप्रैल 2005 को तत्कालीन थानाध्यक्ष खोदावंदपुर को गुप्त सूचना मिली कि रामपुर कचहरी स्थित कोठी गाछी में खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 8 /2005 के फरार आरोपित कोई बड़ी अापराधिक घटना की योजना बना रहे हैं. थानाध्यक्ष अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे .पुलिस को देखते ही आरोपित पुलिस पर जानलेवा हमला करने लगा अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, तब पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपित को घटनास्थल से गिरफ्तार किया. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन थानाध्यक्ष खोदावंदपुर सूचक अनि गौतम कुमार ने खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 16 /2005 के तहत दर्ज कराया था.

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