बांका. शादी-विवाह जैसे बड़े आयोजन में घरेलू सिलिंडर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. संभावित गैस किल्लत को देखते हुए इस प्रचलन को उचित नहीं ठहराया गया है. इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है. जिसे बांका में भी जल्द प्रभावी बनाने की तैयारी चल रही है. इसके अनुसार शादी-विवाह जैसे आयोजनों में घरेलू गैस के बदले वाणिज्यिक गैस का उपयोग करना होगा. आदेश के अनुसार कहा गया है कि प्रायः यह देखा जाता है कि वैवाहिक कार्यक्रम में व्यक्ति विशेष घरेलू एलपीजी का उपयोग करते हैं, जो उचित नहीं है. इससे राज्य में चल रहे एलपीजी की आपूर्ति के बैकलॉग की संख्या और बढ़ जाने की संभावना है.
कमर्शियल सिलिंडर के लिए शादी कार्ड के साथ अनुमंडल पदाधिकारी को देना होगा आवेदन
नयी व्यवस्था के तहत वैवाहिक कार्यक्रम के लिए रसोईया व कैटरर्स अपने वाणिज्यिक गैस के लिए निबंधन करायेंगे और संबंधित तेल कंपनियां अगले पांच-सात दिनों में निबंधन करना सुनिश्चित करेंगे. जिस व्यक्ति विशेष के घर में वैवाहिक कार्यक्रम निर्धारित है, उस व्यक्ति विशेष के द्वारा शादी के कार्ड के साथ अनुमंडल पदाधिकारी को वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति के लिए एक आवेदन समर्पित करेंगे, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि उन्हें कितने वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की आवश्यकता है तथा उनके उक्त वैवाहिक कार्यक्रम में कितने लोगों के शामिल होने की संभावना है. अनुमंडल पदाधिकारी व्यक्ति विशेष के द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में लोगों की उपस्थिति के संबंध में आकलन करते हुए संबंधित कंपनी को वैवाहिक कार्यक्रम के दिन वाणिज्यिक (कमर्शियल सिलिंडर) गैस की व्यक्ति विशेष को की जायेगी. वहीं इस मामले को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जारी निर्देश का पालन कराया जायेगा. इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.
