कोर्ट परिसर में गुटखा खाकर थूकने के मामले में तीन पर एफआइआर दर्ज
बांका न्यायालय परिसर में शनिवार को गुटखा खाकर थूकने के मामले में तीन व्यक्तियों के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
बांका. बांका न्यायालय परिसर में शनिवार को गुटखा खाकर थूकने के मामले में तीन व्यक्तियों के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दर्ज प्राथमिकी में झारखंड राज्य के गोड्डा जिला अंतर्गत मोतिया थाना क्षेत्र के देवोबंधा निवासी संजय कुमार झा पिता भिखारी झा एवं सुमन कुमार झा पिता रामचंद्र झा एवं फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के तेलिया गांव निवासी प्रीतम कुमार सिंह पिता शंभू प्रसाद सिंह पर कोर्ट परिसर में गुटखा खाकर थूकने का आरोप है. न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1987 के तहत की गयी है. मालूम हो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य के द्वारा कोर्ट परिसर को पूरी तरह तंबाकू मुक्त करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट परिसर के भीतर गुटखा खाने और थूकने वालों पर अब मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
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