औरंगाबाद: नाबालिग से अश्लील हरकत और ब्लैकमेल मामले में दोषी को एक साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करने और अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी पाए गए कुंदन कुमार उर्फ सचिन को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया है.

Aurangabad POCSO Court Verdict : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत और ब्लैकमेल करने के मामले में दोषी कुंदन कुमार उर्फ सचिन को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने विभिन्न धाराओं में जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया है.

Aurangabad News : स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए धनौती निवासी अभियुक्त कुंदन कुमार उर्फ सचिन को दोषी ठहराया. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अदालत ने बीएनएस की धारा 79 और धारा 351 के तहत पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई.

पीड़िता को मुआवजा दिलाने का निर्देश

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) को निर्देश दिया है कि पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए.

रील और वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 जून 2025 को दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ अश्लील हरकत करता था. साथ ही उसकी रील और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी करता था. मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया.

घटना के बाद से जेल में था आरोपी

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त घटना के समय से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था. अब अदालत के फैसले के बाद उसे निर्धारित सजा भुगतनी होगी.


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Author: Sudhir kumar singh

Published by: Vivek Singh

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