Aurangabad News : राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिकाधिक मामलों के निष्पादन को लेकर जिला न्यायालय, औरंगाबाद में जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विश्व विभूति गुप्ता ने की. इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाल बिहारी पासवान सहित जिले के विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष मौजूद रहे.
12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा
बैठक के दौरान 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विश्व विभूति गुप्ता ने सभी थानाध्यक्षों को प्रत्येक थाना से न्यूनतम 20 वादों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
सुलह योग्य मामलों की पहचान करने का निर्देश
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थानाध्यक्षों को सुलह योग्य मामलों की पहचान करने, संबंधित पक्षकारों से समन्वय स्थापित करने और मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को त्वरित, सुलभ और आपसी सहमति से विवादों के समाधान का प्रभावी मंच प्रदान करती है.
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बिना अनावश्यक खर्च के विवादों का समाधान
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार बिना अनावश्यक समय और खर्च के अपने विवादों का समाधान करा सकते हैं. उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया.
अधिकाधिक सुलहनीय मामलों के निष्पादन पर जोर
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक सुलहनीय मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यापक स्तर पर जागरूकता और समन्वय का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की.
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थानाध्यक्षों से सक्रिय सहभागिता की अपील
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाल बिहारी पासवान ने भी राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने थानाध्यक्षों से सुलह योग्य मामलों के निष्पादन में आवश्यक सहयोग और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया.
आम नागरिकों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आम नागरिकों से अपील की गयी कि वे अपने सुलह योग्य मामलों का आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से त्वरित समाधान कराने के लिए 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाएं.
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