Aurangabad News : फर्जी सिम कार्ड के जरिए खुद को एमएलसी बताकर सरकारी अधिकारियों और कर्मियों को धमकाने वाले एक शातिर अपराधी को देव थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपित की पहचान देव थाना क्षेत्र के गुरगैया गांव निवासी दीनदयाल पांडेय, पिता अर्जुन पांडेय के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से धमकी देने में इस्तेमाल किया गया फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया है.
डाटा एंट्री ऑपरेटर को फोन कर बनाया दबाव
पुलिस के अनुसार, एक सितंबर को देव थाना में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर पप्पू कुमार के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया था. फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एमएलसी बताते हुए रागिनी कुमारी और दीनदयाल पांडेय का चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दबाव बनाया. मांग नहीं मानने पर नौकरी से हटवाने की धमकी भी दी गयी. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी गयी.
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तकनीकी जांच में सामने आया फर्जी सिम का राज
एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा के निर्देश पर पुलिस की तकनीकी शाखा ने संबंधित मोबाइल नंबर की गहन जांच शुरू की. जांच में पता चला कि सिम कार्ड गुरगैया गांव के ही ग्रामीण अरुण कुमार यादव के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी कराया गया था. पुलिस के अनुसार, इसी सिम नंबर से पूर्व में भी कई बीडीओ, एसडीओ और अन्य अधिकारियों से बातचीत की गयी थी.
तकनीकी अनुसंधान के आधार पर गिरफ्तारी
इसके बाद औरंगाबाद पुलिस ने आसूचना संकलन, ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपित दीनदयाल पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से अधिकारियों को धमकी देने में इस्तेमाल किया गया फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया गया.
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खुद को एमएलसी बताकर अधिकारियों पर बनाता था दबाव
इस मामले में देव थाना कांड संख्या 280/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पूछताछ में आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि वह उक्त नंबर से खुद को एमएलसी संजय कुमार यादव बताकर अधिकारियों पर काम कराने के लिए दबाव बनाता था. बात नहीं मानने पर स्थानांतरण कराने की धमकी देता था.
पहले भी दर्ज है मामला, जमानत पर था बाहर
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दीनदयाल पांडेय के खिलाफ देव थाना कांड संख्या 146/18 भी दर्ज है. इस मामले में उसके खिलाफ आरोप पत्र संख्या 20/21 दाखिल किया जा चुका है. पुलिस के अनुसार, आरोपित वर्तमान में जमानत पर बाहर था.
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