उम्मीदवारों को अपने खर्च का रजिस्टर रखना अनिवार्य

AURANGABAD NEWS. बुधवार को समाहरणालय के सभागार में मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्थाई समिति की बैठक की गयी.

By Vikash Kumar | October 22, 2025 8:47 PM

सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्थायी समिति की बैठक

औरंगाबाद

शहर

. बुधवार को समाहरणालय के सभागार में मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्थाई समिति की बैठक की गयी. जिसमें विधानसभा चुनाव के सफल संचालन पर चर्चा हुई. पुलिस प्रेक्षक, सभी विधानसभा क्षेत्रों के सामान्य प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह और पुलिस अधीक्षक अंबरीश राहुल शामिल हुए. बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन और मतदान के दिन शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये. राजनीतिक दलों से अपील की गयी कि वे निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित सभी नियमों और निर्देशों का पूर्णतः पालन करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया निर्बाध और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके. प्रेक्षक ने व्यय कोषांग की ओर से जानकारी दी कि प्रत्येक उम्मीदवार को प्रचार-प्रसार के लिए अधिकतम 40 लाख रुपये तक व्यय करने का अधिकार है प्रत्येक उम्मीदवार को अपने खर्च का रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा और निर्वाचन टीम के पास भी शैडो रजिस्टर होगा, जिसमें खर्च का संपूर्ण आकलन दर्ज किया जायेगा. प्रचार-प्रसार के लिए प्रयुक्त प्रत्येक वाहन का विवरण और उसका व्यय रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक होगा.निर्वाचन टीम की ओर से लगाये गये नाकों पर वाहन तलाशी के दौरान प्रचार सामग्री मिलने पर परमिशन लेटर प्रस्तुत करना अनिवार्य है और सभी वाहनों पर परमिशन लेटर चिपकाना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त, एफएसटी टीम और वीडियोग्राफी टीम की ओर से प्रचार-प्रसार, रैलियों, सामग्री, झंडे, टेंट, भोजन आदि पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी और उनका आकलन शैडो रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा. पुलिस प्रेक्षक ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार को सुरक्षा की दृष्टि से अंगरक्षक की आवश्यकता होने पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है. यदि मतदान के दिन किसी दबंग व्यक्ति द्वारा किसी मतदाता को मतदान से रोका जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत दें. निर्वाचन संबंधी किसी भी शंका या समस्या के लिए उनका मोबाइल नंबर और मिलने का समय अखबारों में प्रकाशित किया गया है, और राजनीतिक दलों के सदस्य आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क कर सकते हैं.

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