औरंगाबाद नगर : स्नातक निर्वाचन व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर पूरे जिले में धारा 144 लगायी गयी है. इस दौरान बिना अनुमति के न तो किसी प्रकार का कोई जुलूस निकलेगा और न ही धरना-प्रदर्शन व सभा आयोजित की जायेगी. जो लोग बिना अनुमति के सभा करेंगे या जुलूस निकालेंगे, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
यह जानकारी एसडीओ सुरेंद्र प्रसाद ने दी है. उन्होंने आगे कहा कि सभी लोगों को धारा 144 लागू होने की जानकारी दे दी गयी है. साथ ही, सभी अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि बिना अनुमति के कोई भी जुलूस अपने-अपने क्षेत्र में नहीं निकालने देंगे. जो लोग नियम का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे.
