पत्नी की हत्या करनेवाले को आजीवन कारावास

औरंगाबाद : पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. सिविल कोर्ट के एडीजे छह विवेक कुमार की अदालत ने दाउदनगर कांड संख्या 108/93 की सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह फैसला सुनाया है. मामला दाउदनगर थाना के संसा गांव का है. घटना 1993 में हुई थी. कोर्ट […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 7, 2019 7:34 AM

औरंगाबाद : पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. सिविल कोर्ट के एडीजे छह विवेक कुमार की अदालत ने दाउदनगर कांड संख्या 108/93 की सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह फैसला सुनाया है.

मामला दाउदनगर थाना के संसा गांव का है. घटना 1993 में हुई थी. कोर्ट ने आरोपित रामानुज दुबे को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 हजार जुर्माना लगाया है. जबकि, 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
बहस में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक इरशाद आलम व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल चतुर्वेदी व सासाराम के अधिवक्ता कृष्ण मुरारी पांडेय ने हिस्सा लिया. मृतका सुशीला देवी की सास कमला देवी द्वारा इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
प्राथमिकी में उसने कहा था कि उनकी बहू सुशीला को घर में घुसकर गांव के पराशर दुबे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पूर्व से उसके साथ विवाद चला आ रहा था. जब पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, तो उसमें उसके पति रामानुज दुबे का नाम सामने आया था. इसके बाद न्यायालय ने प्राथमिकी के अभियुक्त पराशर दुबे को पूर्व में दोषमुक्त करार दे दिया था. जबकि, उसके पति रामानुज दुबे को दोषी करार दिया था. सजा की विंदु पर सुनवाई करते हुए उक्त फैसला सुनाया गया है.

Next Article

Exit mobile version