औरंगाबाद़ : पीएमसीएच के डॉक्टर पर गैरजमानती वारंट

औरंगाबाद़ : मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक राज की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए पीएमसीएच के डॉ धर्मेंद्र कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही साथ पटना एसएसपी को निर्देश देते हुए कहा है कि अविलंब उक्त चिकित्सक को गिरफ्तार कर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 19, 2018 9:08 AM
औरंगाबाद़ : मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक राज की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए पीएमसीएच के डॉ धर्मेंद्र कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही साथ पटना एसएसपी को निर्देश देते हुए कहा है कि अविलंब उक्त चिकित्सक को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित कराएं, ताकि मामले की सुनवाई हो सके. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि हसपुरा थाना कांड संख्या 113/2017 की धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट में डॉ कुमार ने पोस्टमार्टम किया.
उनका साक्ष्य आवश्यक है. उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तीन मार्च,2018 को समन जारी किया गया था. इसके बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, जिसके बाद 14 मई, 2018 को जमानतीय वारंट जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग को डीओ लेटर भेजा गया था, पर वे न्यायालय में न तो उपस्थित हो सके और न ही जवाब भेज सके. इसे देखते हुए एडीजे चार ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया है.
उन्हें एक अक्तूबर को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया है. यदि उस दिन न्यायालय में डॉक्टर उपस्थित नहीं होते हैं तो इनके विरुद्ध कोर्ट कड़ा- से- कड़ा निर्णय ले सकता है.

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