गांजा तस्कर को 10 वर्ष की कैद व एक लाख जुर्माना

औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार तिवारी के अदालत में शुक्रवार को गांजा बरामदगी मामले की सुनवाई करते हुए एक गांजा तस्कर राजकुमार केसरी उर्फ राजा निवासी दाउदनगर अनुमंडल रोड को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं, एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है, […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 9, 2017 4:52 AM

औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार तिवारी के अदालत में शुक्रवार को गांजा बरामदगी मामले की सुनवाई करते हुए एक गांजा तस्कर राजकुमार केसरी उर्फ राजा निवासी दाउदनगर अनुमंडल रोड को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं, एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है, जुर्माना राशि नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है.

यह फैसला दाउदनगर थाना कांड संख्या-87/16 के धारा 20,25 एनडीपीएस प्रमादी मादक पदार्थ अधिनियम के तहत सुनाया है.

जानकारी के अनुसार, 11 मई 2016 को दाउदनगर थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने दाउदनगर शहर से 164 किलो गांजा होंडा सीटी कार से बरामद कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया था. पुलिस अधीक्षक डाॅ सत्यप्रकाश ने इस कांड का तीव्र निष्पादन करते हुए आरोपित को सजा दिलाने के लिए न्यायालय से अपील की थी.
करीब डेढ़ वर्षों तक न्यायालय में चली सुनवाई के बाद आरोपित को सजा सुनायी गयी. इस फैसले में विशेष लोक अभियोजक प्रवेज अख्तर अभियोजन पक्ष से व बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो अकमल हसन ने बहस की दोनों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाई. यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है.

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