बड़ेम थानाध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट

औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बड़ेम थानाध्यक्ष चंद्रमौली वर्मा को उपस्थित न होना महंगा पड़ गया. अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने थानाध्यक्ष चंद्रमौली वर्मा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया है. यह कार्रवाई अभियोग पत्र-391/2016 में उपस्थित नहीं होने के कारण किया गया है. जानकारी के अनुसार, व्यवहार […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 9, 2017 4:51 AM

औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बड़ेम थानाध्यक्ष चंद्रमौली वर्मा को उपस्थित न होना महंगा पड़ गया. अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने थानाध्यक्ष चंद्रमौली वर्मा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया है. यह कार्रवाई अभियोग पत्र-391/2016 में उपस्थित नहीं होने के कारण किया गया है. जानकारी के अनुसार, व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता क्षितिज रंजन ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग दायर किया था.

इसके बाद न्यायालय द्वारा उन्हें एक दिसंबर 17 को थानाध्यक्ष को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन थानाध्यक्ष निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जिसे अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने न्यायालय के अवहेलना मानते हुए गैर जमानती वारंट निर्गत किया है. यह जानकारी व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सतीश स्नेही ने दी है. जानकारी के अनुसार, एक आरोपित कानूनी सलाह लेने के लिए अधिवक्ता क्षितिज रंजन के पास आया हुआ था,

इसी बीच थानाध्यक्ष ने उसे अधिवक्ता के पास जबरन गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद अधिवक्ता ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया था. इसके बाद थानाध्यक्ष न्यायालय से जमानत लिये थे. उस दौरान इन्हें इस शर्त पर जमानत दिया गया था कि प्रत्येक तिथि को कोर्ट में उपस्थित होना होगा, लेकिन कोर्ट में वह एक दिसंबर को उपस्थित नहीं हो सके, जिसके कारण गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया है.

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