अरवल कोर्ट का बड़ा फैसला, किंजर सीएसपी लूट कांड में तीन दोषियों को 5 साल की सजा

Arwal News: किंजर थाना क्षेत्र के चर्चित सीएसपी लूट कांड में अरवल न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अरवल की अदालत ने सभी दोषियों को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Arwal News: (निशिकांत) किंजर थाना क्षेत्र के चर्चित सीएसपी लूट कांड में अरवल न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अरवल की अदालत ने सभी दोषियों को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.

12 जून 2025 को हुई थी लूट की घटना

यह मामला किंजर थाना कांड संख्या-92/25 दिनांक 12 जून 2025 से संबंधित है, जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 309(4) के तहत दर्ज किया गया था.

हथियार के बल पर की गई थी लूट

प्राप्त जानकारी के अनुसार, परियारी बिगहा निवासी गौतम कुमार किंजर में सीएसपी सेंटर संचालित करते हैं. उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि 12 जून 2025 की रात करीब 9 बजे परियारी रोड स्थित बभना बगीचा के समीप हथियारबंद अपराधियों ने उनसे नगद राशि, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान लूट लिया था.

घटना के बाद फैली थी दहशत

लूट की इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की थी.

कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को ठहराया दोषी

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया. दोषसिद्ध अभियुक्तों में धर्मपुर निवासी नीतीश कुमार, रामचंद्र बिगहा निवासी छोटू कुमार उर्फ बघवा और जगदेव नगर दादर निवासी विकास कुमार उर्फ विट्ठल शामिल हैं.

अभियोजन पक्ष की दलीलों से मिली सफलता

इस मामले में प्रभावी पैरवी अभियोजन पदाधिकारी रश्मि सिंह द्वारा की गई. उनकी सशक्त दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष को सफलता मिली और न्यायालय ने दोषियों को कठोर सजा सुनाई.

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Published by: Karuna Tiwari

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