दुष्कर्म के दोषी को दी 20 वर्ष की सजा

50 हजार का लगाया जुर्माना

बीएनएस के तहत पॉक्सो कोर्ट में सुनायी गयी पहली सजा अररिया. न्यायमंडल अररिया के 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने पॉक्सो कोर्ट में बीएनएस के तहत पहली सजा सुनाते हुए 22 वर्षीय आरोपित नदीम को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. आरोपित नदीम जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के बगडहरा वार्ड संख्या 09 का निवासी है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा 06 पॉक्सो अधिनियम में 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि पीड़िता को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन फंड से 05 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है. जिसमें नाबालिग पीड़िता व उसके पिता के नाम से ज्वाइंट खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने पर 02 लाख रुपये जमा किया जायेगा. इस राशि को तत्काल हीं जीविकोपार्जन के लिये पीड़िता राशि को खाता से निकासी करेंगी. शेष 03 लाख रुपये नाबालिग पीड़िता व उसके पिता के ज्वाइंट नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता में फिक्स्ड डिपॉजिट करना है. जब नाबालिग पीड़िता बालिग हो जायेगी. तब पीड़िता राशि को खाता से निकासी करेंगी. यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीश श्री कुमार ने स्पेशल (पॉक्सो) 81/2024 में दिया है. बताया गया कि प्रेम प्रसंग के तहत पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया. शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण किया था. इस मामले में जोकीहाट थाना कांड संख्या 256/2024 दिनांक 24 जुलाई 2024 दर्ज किया गया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद केस के आइओ नुसरत परवीन ने साक्ष्य संकलन कर चार्जशीट न्यायालय में 29 अक्तूबर 2024 को दाखिल की. इस मामले में केस आइओ नुसरत परवीन व अन्य सरकारी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. सभी साक्ष्यों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायाधीश अजय कुमार ने आरोपित को दोषी पाया. बचाव पक्ष से एलएलडीसी के डिप्टी चीफ अधिवक्ता दुखमोचन यादव ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By PRAPHULL BHARTI

PRAPHULL BHARTI is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >