दुष्कर्म के दोषी को सुनायी 14 साल की सजा

लगाया 25 हजार का जुर्माना

अररिया. न्यायमंडल के एडीजे 01 मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दुष्कर्म का मामला प्रमाणित होने पर जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के मुरारीपुर वार्ड संख्या 10 के धीरज कुमार मंडल पिता सुगन लाल मंडल उर्फ सुगानंद मंडल को 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोषी को कारावास की सजा के अलावा आर्थिक दंड के रूप में 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. यह सजा एसटी 55/2024 में सुनाई गयी है. सरकार की ओर से एपीपी राजानंद पासवान ने बताया कि आरोपित ने 21 वर्षीय युवती को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर यौन शोषण कर गर्भवती कर दिया था. शादी से इंकार कर दिया था. घटना को लेकर दोषी के विरुद्ध सिकटी (बरदाहा) थाना कांड संख्या 201/2023 दर्ज किया गया था. इस मामले में सरकार की ओर से सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपित को दोषी पाया. दोषी की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार ठाकुर ने अपना पक्ष रखा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By PRAPHULL BHARTI

PRAPHULL BHARTI is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >