आरोपित पति को दस वर्ष की सश्रम कारावास

दहेज की खातिर दवा खिला कर कराया गया था पत्नी का गर्भपात अररिया : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा ने मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित व मारपीट करने की घटना प्रमाणित होने पर सिकटी थाना क्षेत्र के भुलानी गांव के रहने वाले आरोपी पति मो मोख्तार पिता स्व […]

दहेज की खातिर दवा खिला कर कराया गया था पत्नी का गर्भपात

अररिया : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा ने मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित व मारपीट करने की घटना प्रमाणित होने पर सिकटी थाना क्षेत्र के भुलानी गांव के रहने वाले आरोपी पति मो मोख्तार पिता स्व अब्दुर्रहमान को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायाधीश श्री विश्वकर्मा ने कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. बताया जाता है कि गांव के ही हाजी इश्तियाक की पुत्री बीवी उमेरा के साथ मो मोख्तार का निकाह हुआ था. निकाह के बाद से ही ससुराल वालों द्वारा बराबर दहेज की मांग को ले प्रताड़ित किया जाने लगा.
इस दौरान जबरन उसका गर्भपात भी करा दिया गया. इसके बाद वह ससुराल वालों से तंग आ कर 17 जून 2013 को सीजेएम न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 1908 सी/2013 दाखिल किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम ने धारा 156(3) दप्रस के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके आलोक में 12 जुलाई 2013 को सिकटी थाना में कांड दर्ज हुआ. न्यायालय में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया.

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