दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास

अररिया : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म की घटना प्रमाणित होने पर नरपतगंज के खैरा गढ़िया निवासी मुन्ना यादव, पिता स्व देव नारायण यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायाधीश श्री विश्वकर्मा ने 60 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है, जो पीड़िता को […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 26, 2017 6:05 AM

अररिया : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म की घटना प्रमाणित होने पर नरपतगंज के खैरा गढ़िया निवासी मुन्ना यादव, पिता स्व देव नारायण यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायाधीश श्री विश्वकर्मा ने 60 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है,

जो पीड़िता को दिये जाने का आदेश दिया है. यह सजा एसटी 246/15 में सुनायी गयी है. सुनायी गयी सजा के अनुसार भादवि की धारा 376 में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 में सात वर्ष व दस हजार रुपये जुर्माना किया गया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. घटना तीन अक्तूबर 2014 की शाम की है. गांव के ही रामदेव साह की पत्नी मंगली देवी घास काटने धान की खेत में गयी हुई थी, जहां उसे अकेला पाकर दुष्कर्मी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था.

इससे उसकी हालत बिगड़ गयी. साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से आरोपी उसे इलाज के लिए ले गया. घटना को लेकर पंचायत भी हुई थी. लेकिन पंचायत में मामले का समाधान नहीं हुआ तो 10 अक्तूबर 2014 को पीड़िता के बयान पर नरपतगंज थाना में कांड संख्या 402/14 दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान एवं प्रभा कुमारी तथा बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण यादव ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा.

लगाया गया 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी
03 अक्तूबर 2014 की
थी घटना

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