आर्म्स एक्ट मामले के आरोपी को सुनायी तीन वर्ष की सजा

अलग-अलग धाराओं में आर्थिक दंड की राशि 4-4 हजार रुपये भी जमा करने का आदेश दिया है. अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार शुक्ला ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में घटना सत्य प्रमाणित होने पर बेलवा फटकन टोला के मो सउद पिता बहारउद्दीन को तीन वर्ष कारावास की सजा […]

अलग-अलग धाराओं में आर्थिक दंड की राशि 4-4 हजार रुपये भी जमा करने का आदेश दिया है.

अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार शुक्ला ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में घटना सत्य प्रमाणित होने पर बेलवा फटकन टोला के मो सउद पिता बहारउद्दीन को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी. वहीं दो अलग-अलग धाराओं में आर्थिक दंड की राशि 4-4 हजार रुपये भी जमा करने का आदेश सुनाया है.
राशि जमा नहीं होने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश जारी किया है. बताया जाता है कि कि छापामारी के क्रम में अररिया थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक चंद्र किशोर टुड्डू द्वारा पहली जुलाई 2015 की सुबह मौजा मिल्लत नगर स्थित शकील के घर की तलाशी ली गयी थी. जहां पर बेलवा फटकन टोला के मो सउद पिता बहारउद्दीन भी बैठे हुए थे. पुलिस द्वारा मो सउद की भी तलाशी ली गयी थी. तलाशी के क्रम में सउद के फूल पैंट के बायें तरफ कमर में खोसा हुआ एक लोडेड देशी पिस्तौल
एवं चार जिंदा कारतूस मिला. इसके साथ ही सिम सहित सेमसंग मोबाइल एवं एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल भी मिला था. सउद ने बताया था कि सारी वस्तुएं उसकी है. पुलिस अवर निरीक्षक श्री टुड्डू द्वारा बरामद सामान की कागजात की मांग की गयी. परंतु मो सउद कागजात दिखाने में असमर्थ रहे. श्री टुड्डू ने सूचक के रूप में अररिया थाना कांड संख्या 314/15 दर्ज किया गया था. इधर, न्यायालय में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर सीजेएम श्री शुक्ला ने सजा सुनायी.

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