अररिया : बाढ़ राहत विरतण मामले को लेकर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान जरूरी प्रतिवेदन के साथ हाजिर नहीं होने के कारण अररिया सीओ के खिलाफ प्रथम अपील दायर की गयी है. मालूम हो कि दियारी पंचायत में राहत विरतण में धांधली का आरोप लगाते हुए पंचायत के मो मासीब ने अररिया सीओ पर राहत सूची में गड़बड़ी कर मनचाहा लोगों के नाम राहत की राशि भेज दिये जाने को लेकर अनुमंडल लोक शिकायत कार्यालय में वाद दायर कराया था.
इस पर सीओ द्वारा लोक शिकायत कार्यालय को प्रतिवेदित सूचना में ग्राम पंचायत दियारी के वार्ड संख्या तीन में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं करने की बात कही. और कहा कि पंचायत का वार्ड संख्या एक, पांच और 12 ही बाढ़ से प्रभावित था. उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी द्वारा आपत्ति दर्ज किये जाने के बाद लोक शिकायत कार्यालय ने सीओ को स्पष्ट निवारण प्रतिवेदन के साथ पेश होने का आदेश दिया. सीओ अररिया द्वारा संशोषित प्रतिवेदन जमा नहीं कराये जाने को लेकर मामले को प्रथम अपीलीय प्राथिकार जिला लोक शिकायत कार्यालय में मामला दर्ज कराने की अनुमति प्रदान करते हुए अनुमंडल स्तर पर वाद की कार्यवाही को बंद करने का निर्णय लिया है.
