दहेज के लिए पत्नी को जला कर मारने का प्रयास
अररिया : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने बबलू कुमार मंडल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. जानकारी के अनुसार स्थानीय चित्रगुप्त नगर निवासी मीनाक्षी उर्फ बबीता की शादी वर्ष 2005 में फारबिसगंज निवासी बबलू कुमार मंडल पिता स्व राम सेवक राय के साथ के साथ हुई थी.
शादी के बाद से ही पति द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी. इसके लिए पति द्वारा उसके साथ मारपीट करते हुए प्रताड़ित किया जाने लगा. दहेज नहीं दिये जाने पर पति बबलू मंडल ने आठ मार्च 2014 को अपनी पत्नी पर केरोसिन डाल कर जिंदा जलाने का प्रयास किया था. पीड़िता थाना पहुंची. लेकिन वहां प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई. इसके बाद वह न्यायालय की शरण में आयी. कोर्ट में गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय द्वारा 27 फरवरी 2015 को भादवि की धारा 323 एवं 498 ए के तहत अभियुक्त पति बबलू कुमार मंडल के विरुद्ध संज्ञान लिया था.
