अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशीष रंजन ने आर्म्स एक्ट का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा तीन हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है. जानकारी के अनुसार घटना चार मई 2016 की फुलकाहा भवानीपुर की है. बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर फुलकाहा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने घटना तिथि को आरोपी के कामत पर छापामारी की थी,
जहां छापामारी के क्रम में उन्हें आरोपी के कामत से एक देशी पिस्तौल के साथ दो खोखा बरामद किया था. इस आलोक में थानाध्यक्ष ने फुलकाहा थाना में कांड संख्या 33/16 दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. न्यायालय में कांड के सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी के विरुद्ध सजा मुकर्रर की.
