बड़ा फैसला: दीघा के मकान होंगे वैध

पटना: राज्य सरकार ने दीघा के विवादित भूखंड का हल निकाल लिया है. अब दीघा के 680 एकड़ जमीन पर बसे लोगों को शुल्क लेकर कानूनी अधिकार दिया जायेगा. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि दो कट्ठे या इससे कम जमीनवालों को सर्किल रेट […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 20, 2014 7:31 AM

पटना: राज्य सरकार ने दीघा के विवादित भूखंड का हल निकाल लिया है. अब दीघा के 680 एकड़ जमीन पर बसे लोगों को शुल्क लेकर कानूनी अधिकार दिया जायेगा. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि दो कट्ठे या इससे कम जमीनवालों को सर्किल रेट का 25 प्रतिशत शुल्क 90 दिनों के अंदर बैंकों में जमा करना होगा. इसके लिए जल्द ही आवास बोर्ड फॉर्मेट जारी करेगा. 90 दिनों के बाद या 120 दिनों के पहले जमा करने पर उन्हें 50 प्रतिशत शुल्क देना पड़ेगा.

इसके बाद उन्हें सर्किल रेट का शत-प्रतिशत शुल्क भुगतान करने पर भूखंड को नियमित किया जायेगा. उन्होंने बताया कि दो कट्टे से अधिक जमीन पर सर्किल रेट का 50 प्रतिशत शुल्क जमा करना होगा. उन्होंने बताया कि प्रधान मुख्य सड़क की जमीन पर सर्किल रेट का 75 प्रतिशत और व्यावसायिक जमीन के लिए सर्किल रेट का एक सौ प्रतिशत शुल्क जमा करना होगा. प्रावधान में तय किया गया है कि जिनके पास अधिक जमीन है, वे यदि जमीन आवास बोर्ड को वापस करेंगे, तो उन्हें भी सर्किल रेट के आधार पर भुगतान किया जायेगा. उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर किसान का कब्जा है या उन्होंने जमीन की बिक्री कर दी और मकान नहीं बना है, वैसे भूखंडों को आवास बोर्ड अपने कब्जे में ले लेगा. इसके एवज में जमीन मालिकों को सर्कि ल रेट के आधार आवास बोर्ड भुगतान करेगा.

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