महिलाओं की रक्षा के लिए कानून कब ?

केंद्र ने 105 बेकार कानूनों को रद्द करने कि मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित समिति और विधि आयोग ने 1824 पुराने और अनुपयोगी कानूनों की पहचान की है. बेकार कानून निरस्त करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है महिलाओं की रक्षा करने वाले नये कानूनों को बनाना. देश की जनता केंद्र से […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 23, 2017 6:09 AM
केंद्र ने 105 बेकार कानूनों को रद्द करने कि मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित समिति और विधि आयोग ने 1824 पुराने और अनुपयोगी कानूनों की पहचान की है.
बेकार कानून निरस्त करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है महिलाओं की रक्षा करने वाले नये कानूनों को बनाना. देश की जनता केंद्र से इस कानून की हमेशा मांग करती आयी है, लेकिन उसे बनाने में क्या दिक्कत है, वह सरकार ही जाने. जब तक सख्त कानून नहीं बनता, तब तक महिलाओं को पीड़ा देने वाले जो करना चाहते हैं वे करते ही रहेंगे. कड़े कानून बनाकर बढ़ती गुनहगारी को रोका जा सकता है.
मानसी जोशी, इमेल से

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