सूचना आयुक्तों के पद कब तक यूं ही खाली रहेंगे

सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के ज्यादातर पद एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के आधे से अधिक पद खाली हैं.यह कोई आज कि स्थिति नहीं है. इसका परिणाम यह है कि सूचना मांगनेवाले को यदि प्रथम अपील तक प्रयास करने पर सूचना मिल गयी, तो उसका भाग्य है, वरना द्वितीय अपील तक जाने का उत्साह नहीं होता. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 16, 2017 6:15 AM
सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के ज्यादातर पद एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के आधे से अधिक पद खाली हैं.यह कोई आज कि स्थिति नहीं है. इसका परिणाम यह है कि सूचना मांगनेवाले को यदि प्रथम अपील तक प्रयास करने पर सूचना मिल गयी, तो उसका भाग्य है, वरना द्वितीय अपील तक जाने का उत्साह नहीं होता. सूचना आयुक्तों की घोर कमी के कारण आयोग में एक सुनवाई के बाद दूसरे सुनवाई की तारीख में पांच -पांच महीनों तक का अंतराल होता है.
एक तो सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 खुद में कमजोर है. अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत सूचना आयुक्त को पच्चीस हजार रुपये तक शास्ति लगाने का अधिकार अवश्य है, परंतु उसकी वसूली का नहीं. ऐसे में सूचना के आयुक्तों के पद के खाली रहने से यह कानून और कमजोर बना गया है.
– पारस नाथ सिन्हा, रांची

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