गाड़ियों के री-रजिस्ट्रेशन के झंझटों से मिलेगी मुक्ती, सरकार बनाने जा रही है आसान नियम, अब इस सीरीज में होगा नंबर प्लेट

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Transport) गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक नया कानून ला रहा है. इस कानून से सरकारी कर्मचारियों, रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के साथ साथ कई राज्‍यों में बिखरे ब्रांच वाली प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा राहत मिलने वाली है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 29, 2021 11:48 AM
  • वाहन का नहीं कराना होगा री-रजिस्‍ट्रेशन

  • केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन

  • एक से दूसरे राज्यों में गाड़ी शिफ्ट करना होगा आसान

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Transport) गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक नया कानून ला रहा है. इस कानून से सरकारी कर्मचारियों, रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के साथ साथ कई राज्‍यों में बिखरे ब्रांच वाली प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा राहत मिलने वाली है. इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी लाने और ले जाने में अब कोई परेशानी नहीं होगी. दरअसल सरकार री-रजिस्ट्रेशन के नियम को नरम और आसान करने की कोशिश में है.

क्या है मौजूदा कानूनः गाड़ियों के रजिस्ट्रेश का मौजूदा नियम यह है कि अगर किसी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट कराना होता है तो उसका उस राज्य में फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है. गाड़ियों के पेपर समेत अन्य कागजातों का भी ट्रांसफर होता हैं. कुल मिलाकर गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है, इसमें कफी समय लग जाता है. लेकिन अब नए नियम से यह सब बहुत आसान हो जाएगा.

क्या है नया नियमः गाड़ियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने के लिए सरकार अब आसान नियम बना रही है. परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, किसी एक राज्य की गाड़ी को जब दूसरे राज्य में ले जाया जाएगा, तो उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ‘इन’ सीरीज में किया जाएगा. इस रजिस्ट्रेशन से गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना आसान हो जाएगा साथ ही रजिस्ट्रेशन का कोई खास झंझट भी नहीं होगा. और लोग बिना किसी झंझट के आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्यों में अपने वाहनों को चला सकेंगे.

सरकारी अधिकारियों को होगी सबसे ज्यादा सुविधाः इस IN Series के रजिस्ट्रेशन से सबसे ज्यादा सुविधा सरकारी अधिकारियों को होगी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं. नए राज्य में ट्रांसफर या पोस्टिंग होने से इन्हे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के रूप में एक बड़ी चिंता बनी रहती है. इस कानून के लागू हो जाने से यह चिंता खत्म हो जाएगी. ‘इन’ सीरीज के रजिस्ट्रेशन होने से जिस राज्य की गाड़ी है उसमें और जिस राज्य मेंमौजूदा वक्त में गाड़ी चल रही है दोनों जगहों पर यह रजिस्ट्रेशन काम आएगा.

गौरतलब है कि हर साल बड़ी संख्या में सरकारी और निजी कर्मचारियों का एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर होता है. ऐसे में री-रजिस्ट्रेशन करवाने का झंझट बना रहता है. मौजूदा समय में अगर किसी का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है तो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक साल का समय दिया जाता है. इस एक साल में एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया के तहत गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन कराना होता है. और यह समस्या हमेशा बनी रहती है. लेकिन नए नियम से इन सब झंझटों से आराम मिल जाएगा.

Also Read: देश में कोरोना ने मचाया कोहराम, 24 घंटे में 3.80 लाख से ज्यादा नए मामले, जानिए अबतक कोरोना से कितने लोगों ने तोड़ा दम

Posted by: Pritish Sahay

Next Article

Exit mobile version