Unlock 5.0 Guidelines, Lockdown Unlock 5.0 Guidelines Rules in Hindi: कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद देश अब अनलॉक के पांचवें चरण में प्रवेश करने जा रहा है. आज केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अनलॉक 5 के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा कर दी है. इस नये घोषणा के अनुसार सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की इजाजत दे दी गयी है. अनलॉक पांच में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थियेटर खोले जा सकते हैं. हॉल में 50 फीसदी सीट पर ही दर्शक होंगे. वहीं खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पुल खोले जा सकेंगे.
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी 31 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख़्ती से लागू रहेगा. सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए I&B मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी. वहीं सामाजिक, शैक्षणिक, खेल , मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सम्मेलन और अन्य मंडलियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मंजूरी होगी. भारत सरकार ने कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने की छूट दी गई है, माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी.
बता दें कि अब तक मॉल, सैलून, रेस्तरां, जिम जैसी सार्वजनिक जगहों को पिछले चरणों में खोला जा चुका है. अभी तक सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क भी खुल गये हैं. सार्वजनिक समारोह को लेकर भी कुछ नियमों के साथ इजाज़त दी गई है. कॉलेज नहीं खोले गए हैं और स्कूलों के भी आंशिक रूप से खोले जाने की ही अनुमति दी गई है. बता दें कि देश में कोरोना महामारी को देखते हुए मार्च को जो लॉकडाउन शुरू हुआ था उसे अब धीरे-धीरे कई चरणों में खोला जा रहा है.
Posted by : Rajat Kumar
