केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दिल्ली सरकार पर आरोप, कहा- CM केजरीवाल के नाक के नीचे हुआ भ्रष्टाचार

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार चुप है. इससे साफ दिखता है कि केजरीवाल की नाक के तले उनके लोगों ने घोटाला किया है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप सरकार ने दिल्ली के लोगों का पैसा लूट लिया और शराब माफियाओं को मालामाल कर दिया. ठाकुर ने कहा कि जब गरीब आपदा के समय दिल्ली छोड़कर जा रहा था तब केजरीवाल की सरकार शराब माफिया को धन-धन कराने की बात कर रही थी.


क्या मनीष सिसोदिया की याददाश्त जाने वाली है?

ठाकुर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर उपराज्यपाल ने CBI जांच के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और इसपर अरविंद केजरीवाल चुप है. इससे साफ दिखता है कि केजरीवाल की नाक के तले उनके लोगों ने घोटाला किया है. उन्होंने आगे कहा, सत्येंद्र जैन को अभी तक बेल नहीं मिली है. भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे और जेल भी गए और जेल जाते ही सत्येंद्र जैन याददाश्त चली गई. क्या मनीष सिसोदिया की भी याददाश्त जाने वाली है?

दिल्ली सरकार भ्रष्ट लोगों को दिया आश्रय

अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार करने में नए कीर्तिमान बना रही है. आप पार्टी ने भ्रष्ट लोगों को आश्रय देने का काम किया है. उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्हें तत्काल भ्रष्ट मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए.

एलजी ने सीबीआई से जांच की सिफारिश की

गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के कथित उल्लंघन तथा प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की सिफारिश की है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने की शुरुआत में सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गयी है.

Also Read: मनीष सिसोदिया के बचाव में CM अरविंद केजरीवाल बोले- भगत सिंह की औलाद हैं, डरने वाले नहीं
सीएम केजरीवाल को भी मिली प्रति

अधिकारी के अनुसार, इस रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम, 1991, व्यापारिक लेनदेन की नियमावली-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट की एक प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी गयी है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा रिपोर्ट में शराब के ठेकों के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने के लिए जानबूझकर और घोर प्रक्रियागत खामियां होने का भी जिक्र है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >