‘अदालत के फैसले का सम्मान नहीं कर रहा केंद्र’, ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

Supreme Court/ Tribunals Reforms Act 2021 : केंद्र पर नाराज होकर चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है कि केंद्र को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है. ऐसा लग रहा है कि केंद्र कोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रहा है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 6, 2021 11:59 AM

Supreme Court/ Tribunals Reforms Act 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमें लगता है कि केंद्र इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं कर रहा है है. हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई को अगले हफ्ते (सोमवार) तक के लिए टाल दिया है.

कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान भी पूछा गया था कि आपने (केंद्र) ट्रिब्यूनलों में कितनी नियुक्तियां करने का काम किया हैं. हमें बताइए कि कितनी नियुक्तियां की गई हैं. केंद्र पर नाराज होकर चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है कि केंद्र को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है. ऐसा लग रहा है कि केंद्र कोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रहा है.

आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके पास तीन विकल्प हैं. पहला कि ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट 2021 कानून पर रोक लगा दें. दूसरा कि ट्रिब्यूनलों को बंद करने का काम करें. तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करें. सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के साथ ही सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर भी विचार कर सकता है.

Posted By : Amitabh Kumar

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