Bilkis Bano के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई

Bilkis Bano: सुप्रीम कोर्ट बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के लिए तैयार हो गया.

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के लिए तैयार हो गया. प्रधान जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे. बी. परदीवाला की पीठ ने बिल्कीस बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी वकील शोभा गुप्ता के जरिए उन्हें आश्वासन दिया कि नई पीठ का गठन किया जाएगा. गुप्ता ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि नई पीठ के गठन की जरूरत है. प्रधान जज ने कहा- नई पीठ का गठन किया जाएगा. हम इस पर आज शाम विचार करेंगे.

आदेश की समीक्षा का अनुरोध

इससे पहले 24 जनवरी को गुजरात सरकार द्वारा सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा माफी को चुनौती देने वाली बिल्कीस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि संबद्ध जज पांच जस्टिसों की संविधान पीठ का हिस्सा होने की वजह से इच्छा मृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे थे. दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका के अलावा, बानो ने एक अलग याचिका भी दायर की थी जिसमें एक दोषी की याचिका पर शीर्ष अदालत के 13 मई 2022 के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया है.

Also Read: SC ने बच्चे की हत्या के दोषी की मौत की सजा उम्रकैद में बदली, जानिए दोनों में क्या है अंतर
11 दोषियों को पिछले साल रिहा कर दिया गया

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को सुनाए आदेश में राज्य सरकार से नौ जुलाई 1992 की अपनी नीति के संदर्भ में समय से पहले रिहाई के लिए एक दोषी की याचिका पर विचार करने और दो महीने की अवधि के भीतर इस पर फैसला करने को कहा था. हालांकि यह याचिका पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी. बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के सभी 11 दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था. वे गोधरा उप-कारागार में बंद थे और 15 वर्षों से अधिक समय से जेल में थे. गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान बिल्कीस बानो के परिवार के सात सदस्य भी मारे गए थे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: Agency

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >