Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई आज

वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने गुजरात हाईकोर्ट में कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिस कथित अपराध के लिए दोषी ठहरा कर दो साल कैद की सजा सुनाई गई है, वह न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक क्षुद्रता निहित है.

मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 मई तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी. दरअसल सूरत के सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनायी थी. जिसे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सजा सुनाये जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गयी है. यदि गांधी की दोषसिद्धि पर अदालत रोक लगा देती है, तो यह लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा. गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं.

राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने हाईकोर्ट में कहा था – मामला गंभीर नहीं है

वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने गुजरात हाईकोर्ट में कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिस कथित अपराध के लिए दोषी ठहरा कर दो साल कैद की सजा सुनाई गई है, वह न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक क्षुद्रता निहित है. सिंघवी ने वर्ष 2019 के मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया.

इससे पहले राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से लगा था झटका

राहुल गांधी ने दो साल की सजा को चुनौती देते हुए सूरत सेशंस कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी. लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की याचिका पर सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई थी दो साल की सजा

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी. फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे.

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लेखक के बारे में

अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.

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