जाधव के रिव्यू पिटिशन पर पाकिस्तान ने बदला पैंतरा, भारत ने कहा-ICJ के आदेश का पालन न करने के लिए रच रहा है ढोंग

भारतीय नौसेना से रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान के नए पैंतरे पर भारत ने करारा जवाब दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी मीडिया में जाधव का पिटिशन दायर करने इनकार करने वाले उसके दावे पर कहा कि यह पाकिस्तान अपना ढोंग जारी रख रहा है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुलभूषण पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के आदेश को पूर्णतः प्रभावी तौर पर पालन करवाने के लिए कूटनीति का उपयोग किया जा रहा है. मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान आईसीजे के आदेश को लागू करने से बचने के लिए लगातार अपना पैंतरा बदल रहा है.

By Prabhat Khabar Print Desk | July 8, 2020 10:30 PM

नयी दिल्ली : भारतीय नौसेना से रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान के नए पैंतरे पर भारत ने करारा जवाब दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी मीडिया में जाधव का पिटिशन दायर करने इनकार करने वाले उसके दावे पर कहा कि यह पाकिस्तान अपना ढोंग जारी रख रहा है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुलभूषण पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के आदेश को पूर्णतः प्रभावी तौर पर पालन करवाने के लिए कूटनीति का उपयोग किया जा रहा है. मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान आईसीजे के आदेश को लागू करने से बचने के लिए लगातार अपना पैंतरा बदल रहा है.

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस मामले में आज पाकिस्तानी मीडिया में आया बयान आईसीजे के आदेश का शब्दशः पालन करने में पाकिस्तान की अनवरत अनिच्छा का ही सबूत है. बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान का दावा कि जाधव ने कोई पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया, उसके चार वर्षों से जारी प्रपंच का ही हिस्सा है. कुलभूषण जाधव को न्यायिक प्रक्रिया का माखौल उड़ाते हुए सजा सुनायी गयी. वह अब भी पाकिस्तानी सेना की हिरासत में हैं.

मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि उन पर पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करने का दबाव बनाया गया. इसलिए भारत ने जाधव से संपर्क करने की मांग रखी है, ताकि ऑर्डिनेंस के तहत उनके लिए न्यायिक विकल्पों पर विचार किया जा सके. विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस के तहत न्यूनतम विकल्पों को आजमाने से रोकने के लिए कुलभूषण पर निःसंदेह दबाव डाला.

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि जाधव ने पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने अपनी लंबित दया याचिका के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है. पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने बुधवार को दावा किया कि 17 जून, 2020 को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उनकी सजा और सजा पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था. उन्होंने दावा किया कि अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए कुलभूषण जाधव ने सजा और सजा पर पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया.

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बता दें, पाकिस्तान की मीडिया की खबरों के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने जाधव को दूसरी कांसुलर एक्सेस की पेशकश की है. जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनायी थी. इसके बाद भारत ने जाधव तक कांसुलर या राजनयिक पहुंच से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाया था.

Posted By : Vishwat Sen

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