ओमिक्रॉन का बढ़ा खतरा: हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का एलान, रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी

ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 24, 2021 8:02 PM

Omicron Variant देश के कई राज्यों में कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है. कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है.

हरियाणा में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर मनोहर लाल खट्टर सरकार गंभीर हो गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रात्रि में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का एलान किया है. हालांकि, इस दौरान जरूरी सेवाओं को खुला रखने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर भी रोक लगाई गई है.

बता दें कि हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यह कदम उठाया जा चुका है. इसके अलावा गुजरात के आठ शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. इसी दौरान नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया. वहीं, हरियाणा में 1 जनवरी से कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लेने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है. स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह एलान किया.

उल्लेखनीय है कि कोरोना के हालात को देखते हुए गुजरात के 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू में बदलाव किया गया. पहले यहां रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू था. हालांकि, अब इसे 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रखने का फैसला लिया गया है.

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