UPSC : सिविल सेवा परीक्षा के लिए नहीं मिलेगा कोई अतिरिक्त मौका, SC ने खारिज की याचिका, जानें कौन रहेगा परीक्षा से वंचित

No Extra Chance For UPSC Exams : यूपीएससी (UPSC) की परीक्षा में पिछले वर्ष शामिल नहीं हो पाये अभ्यर्थियों ने एक अतिरिक्त मौका दिये जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की थी. केंद्र सरकार एक अतिरिक्त मौका दिये जाने पक्ष में नहीं थी. हालांकि कोर्ट ने जब यह कहा कि आप एक अतिरिक्त मौका दें क्योंकि यह असाधारण स्थिति थी, तो केंद्र ने शर्तों के साथ एक मौका दिये जाने पर सहमति जतायी थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 24, 2021 12:35 PM
  • अतिरिक्त मौका दिये जाने से संबंधित याचिका कोर्ट ने खारिज की

  • 2020 में जिनका अंतिम मौका था वे अब नहीं दे पायेंगे परीक्षा

  • केंद्र ने सुनवाई के दौरान शर्तों के साथ मौका दिये जाने पर सहमति दी थी

No Extra Chance For UPSC Exams : सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त मौका दिये जाने से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किये जाने के बाद वैसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2020 में कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं दे पाये थे और उनका मौका समाप्त हो गया था वे इस बार की परीक्षा में शामिल नहीं हो पायेंगे.

गौरतलब है कि यूपीएससी की परीक्षा में पिछले वर्ष शामिल नहीं हो पाये अभ्यर्थियों ने एक अतिरिक्त मौका दिये जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. केंद्र सरकार एक अतिरिक्त मौका दिये जाने पक्ष में नहीं थी. हालांकि कोर्ट ने जब यह कहा कि आप एक अतिरिक्त मौका दें क्योंकि यह असाधारण स्थिति थी, तो केंद्र ने शर्तों के साथ एक मौका दिये जाने पर सहमति जतायी थी.

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लेकिन पेच तब फंसा जब एससी और एसएसटी को लेकर यह कहा जाने लगा कि आयुसीमा में छूट दी जाये, क्योंकि इन्हें मौके का फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि इनके लिए आयुसीमा मायने रखती है ना कि मौका. केंद्र सरकार उम्रसीमा में छूट देने के पक्ष में नहीं थी और अंतत: आज कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सिविल सेवा की परीक्षा में कोई अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा और वैसे अभ्यर्थी जो पिछले साल परीक्षा नहीं दे पाये थे और उनका वह अंतिम मौका था वे अब इस परीक्षा को नहीं दे पायेंगे.

Posted By : Rajneesh Anand

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