आश्रम में लड़की से छेड़खानी के आरोप में विशाखापट्टनम में ‘महंत’ गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त त्रिविक्रम वर्मा ने छेड़खानी के आरोप की पुष्टि करते हुए कहा कि महंत करीब 14 साल की दो लड़कियों को रात नौ बजे के बाद पैर दबाने के बहाने बुलाता था और फिर उनके साथ सभी तरह की बदसलूकी करता था. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले लड़की आश्रम से भागने में सफल रही.

विशाखापट्टनम : आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक आश्रम में एक लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में 60 वर्षीय एक महंत को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी. बताया जा रहा है कि आरोपी परमानंद विशाखपट्टनम के एमवीपी कॉलोनी क्षेत्र के वेंकोजी नगर में रामानंद ज्ञानानंद आश्रम का संचालन करते हैं. इस आश्रम की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी.

पैर दबाने के बहाने करता था बदसलूकी

विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त त्रिविक्रम वर्मा ने छेड़खानी के आरोप की पुष्टि करते हुए कहा कि महंत करीब 14 साल की दो लड़कियों को रात नौ बजे के बाद पैर दबाने के बहाने बुलाता था और फिर उनके साथ सभी तरह की बदसलूकी करता था. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले लड़की आश्रम से भागने में सफल रही और तिरुमला एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर विजयवाड़ा पहुंची, जहां कुछ लोगों ने बाल संरक्षण अधिकारी से संपर्क करने में उसकी मदद की.

विजयवाड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की मदद से लड़की को विजयवाड़ा में दिशा (महिला सुरक्षा) पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई गई और बाद में परमानंद को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक, खुद को संदेह से बचाने के लिए परमानंद ने 15 जून को एमवीपी कॉलोनी थाने में लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी.

Also Read: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दायर की 1000 पन्नों की चार्जशीट, पॉक्सो एक्ट में मिली क्लीन चिट

महंत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

इस बीच, पुलिस आश्रम के दूसरे बच्चों से बात कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि गिरफ्तार आरोपी द्वारा पूर्व में ऐसी घटनाओं को अंजाम तो नहीं दिया गया. आयुक्त ने कहा कि ऐसी स्थिति में आगे की कार्रवाई के दौरान उन सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा. पुलिस ने आरोपी महंत के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: Agency

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >