Hijab Row: कर्नाटक HC ने कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुरू की सुनवाई

Karnataka Hijab Row कर्नाटक में ह‍िजाब मामले को लेकर आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू की. उम्मीद जताई जा रही है कि कर्नाटक के स्‍कूल-कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस कोड को लेकर हाई कोर्ट फैसला सुना सकती है.

Hijab issue कर्नाटक में ह‍िजाब मामले (Karnataka Hijab Row) को लेकर आज कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने फिर से सुनवाई शुरू की. उम्मीद जताई जा रही है कि कर्नाटक के स्‍कूल-कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस कोड को लेकर हाई कोर्ट फैसला सुना सकती है. बता दें कि इससे पहले 10 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था क‍ि अगले आदेश तक स्‍कूल-कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक रहेगी.


कर्नाटक में सोमवार से स्‍कूल-कॉलेज खुल गए

इधर, ह‍िजाब मामले पर जारी सुनवाई के बीच कर्नाटक में सोमवार से स्‍कूल-कॉलेज खुल गए. हाई कोर्ट के रोक के बावजूद उडुपी में कई स्कूल छात्राएं हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल जाती दिखीं. उडुपी जिला प्रशासन ने सभी हाई स्कूल, और उनके आसपास के क्षेत्रों में धारा-144 लागू कर दी थी. यह आदेश 14 फरवरी को सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. सरकार और जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहने की उम्मीद जताई

वहीं, मुख्यमंत्री ने राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहने की उम्मीद जताई है. ह‍िजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट पिछली बार गुरुवार को सुनवाई थी. कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और देवदत्त कामत को सुनने के बाद सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने कहा है क‍ि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित करेंगे और फैसला आने तक छात्रों को धार्मिक चीजों को पहनकर कॉलेज नहीं आना है. कोर्ट का कहना है कि शांति होनी चाहिए.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >