Garbage Fire: NGT ने चेन्नई नगर निगम पर ठोका 100 करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है मामला

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कोच्चि नगर निगम के खिलाफ 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना नगर निगम पर उनके कर्तव्यों का ध्यान नहीं रखने और कोच्चि में कचरे के ढेर पर आग लगाने की वजह से लगाया गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 18, 2023 11:24 AM

National Green Tribunal: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कोच्चि नगर निगम के खिलाफ अपने कर्तव्यों की कथित उपेक्षा और कोच्चि में एक कचरा डंप साइट पर आग लगने के कारण पर्यावरण मुआवजे के रूप में 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ट्रिब्यूनल ने इस बारे में बताते हुए कहा कि, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोच्चि शहर 2 मार्च, 2023 को कचरे के डंप साइट पर आग लगने के कारण बंद हो गया था, जिससे संकट की स्थिति पैदा हो गई थी. निवासियों को घर के अंदर रहने के लिए एक चेतावनी जारी की गई थी और अस्पतालों को गंभीर वायु प्रदूषण और इसके चिंताजनक सार्वजनिक स्वास्थ्य नतीजों से निपटने के लिए श्वसन संकट वाले रोगियों के आपातकालीन प्रवेश की तैयारी करने के लिए कहा गया था.

धारा 15 के तहत पर्यावरण मुआवजा

अध्ययन के आधार पर बात करें तो कोच्चि नगर निगम द्वारा लंबे समय से अपने कर्तव्यों की निरंतर उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, हम कोच्चि नगर निगम के खिलाफ एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत पर्यावरण मुआवजा देते हैं. NGT के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि पीड़ितों के सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने सहित जरुरी उपचारात्मक उपायों के लिए एक महीने के भीतर मुख्य सचिव, केरल के पास 100 करोड़ रुपये जमा किए जा सकते हैं.

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100 एकड़ भूमि में फैली डंप साइट

ट्रिब्यूनल ने बताया कि केरल राज्य के जवाब में कहा गया है कि – डंप साइट 100 एकड़ भूमि में फैली हुई है और एक प्रोसेसिंग प्लांट में प्रति दिन 300 टन वेस्ट प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है. कचरे को संसाधित करने का ठेका एक ठेकेदार को दिया गया है. लेकिन, केवल 33 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. साइट पर पहले कई बड़ी और छोटी आग लग चुकी हैं. वर्तमान घटना 2 मार्च, 2023 को शाम 5:30 बजे हुई. अग्नि और बचाव विभाग ने आग पर काबू पाने के उपाय किए. नौसेना आग के ढेर पर पानी गिराने के लिए हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था। 5 मार्च, 2023 तक आग पर काबू पा लिया गया था.

मास्क का प्रयोग करने और घर के अंदर रहने की सलाह

ANI के मुताबिक 4 मार्च 2023 को आम जनता को मास्क का प्रयोग करने और घर के अंदर रहने के लिए स्वास्थ्य परामर्श जारी किया गया था. अधिक संवेदनशील नागरिकों – वरिष्ठ नागरिकों, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी. कई चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए. 120 ऑक्सीजन बेड लगाए गए थे. 200 लोगों ने चिकित्सा सहायता मांगी. 30 फायर टेंडर, 45 एक्सकेवेटर, 14 उच्च क्षमता वाले पानी के पंप, और 350 फायरमैन और 150 सहायक कर्मचारियों के साथ चार हेलीकॉप्टर साइट पर शमन प्रयासों में लगे हुए थे. घटनास्थल पर सीसीटीवी नहीं था. केरल राज्य के उत्तर में कहा गया है कि ब्रह्मपुरम अपशिष्ट उपचार संयंत्र कोचीन निगम द्वारा पूरी तरह से स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है.

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13 मार्च 2023 को बंद कर दिया गया प्लांट

प्लांट को 13 मार्च 2023 को बंद कर दिया गया है. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बहुक्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है. ट्रिब्यूनल ने बताया कि यह स्पष्ट है कि वेस्ट प्रबंधन के मामले में सुशासन की लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है, जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और कानून के शासन की ऐसी घोर विफलता के लिए किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान. यह समझना मुश्किल है कि सरकार में अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से उपेक्षा के इस तरह के रवैये के साथ नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के अधिकार का मूल्य क्या है. इसके लिए व्यापक जनहित में दोषीता का निर्धारण करने के लिए हाई लेवल जांच की जरुरत है.

ऐसा रवैया कानून के शासन के लिए खतरा

राज्य के अधिकारियों का ऐसा रवैया कानून के शासन के लिए खतरा है. NGT ने कहा कि हमें उम्मीद है कि संविधान और पर्यावरण कानून के शासनादेश को बनाए रखने के लिए डीजीपी और मुख्य सचिव जैसे राज्य में उच्च स्तर पर स्थिति का समाधान किया जाएगा.

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