Delhi Pollution: कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 4 को भले ही हटा दिया है, लेकिन प्रदूषण के लेवल को कंट्रोल करने के लिए स्टेज-1, 2 और 3 के तहत उठाए गए कदम लागू रहेंगे.
क्या रहेगा बैन?
GRAP 1,2 और 3 लागू रहने से गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर रोक रहेगी. बीएस-3 पेट्रोल और बीएस- 4 डीजल गाड़ियों के प्रवेश पर रोक. कोयला और लकड़ी जलाने पर पाबंदी रहेगी. ईंट-भट्टे, हॉट-मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर आदि पर रोक. स्कूल की पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है, इसपर सरकार फैसला लेगी.
किन चिजों पर मिलेगी राहत?
GRAP 1,2 और 3 में दूध, सब्जियां जैसी आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी वाहनों को छूट रहती है. CNG, इलेक्ट्रिक और बीएस- 6 गाड़ियों पर रोक नहीं. रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कार्य पर छूट.
दिल्ली में एक्यूआई 395
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मामूली सुधार के साथ 395 दर्ज किया गया. दिल्ली के 23 निगरानी केंद्रों पर अब भी वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर, 14 केंद्रों में बहुत खराब और एक केंद्र पर खराब श्रेणी में दर्ज की गई. वजीरपुर में एक्यूआई 445 रहा, इसके बाद आनंद विहार में 444 और जहांगीरपुरी में 443 रहा.
